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UP News: सड़क हादसे में मृत पति-पत्नी के आश्रित को मिलेगी 10 लाख की आर्थिक सहायता, टैंकर से हुआ था हादसा
- न्यूज़
- Wednesday | 21st August, 2024
पात्रता उत्तर प्रदेश के किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य हो।
भुलेख निर्गत खतौनी में दर्ज खातेदार, सह खातेदार हो।
जो दुर्घटनावश का शिकार हुआ है उनके माता-पिता, पत्नी, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधू, पौत्र-पौत्री जिनकी आय का जरिया खातेदार/सहखातेदार में दर्ज कृषिभूमि से चलता हो।
ऐसे किसान जिनकी पास खुद की जमीन नही है किन्तु बटाई अथवा पट्टे खेती करते हों। दुर्घटना का प्रकार कृषक को सांप अथवा अन्य जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने, आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में।
हत्या, आतंकवादी हमला, लूट, डकैती, मारपीट में हुई वाली दुर्घटना, डूबने, रेल व सड़क व हवाई दुर्घटना, आंधी-तूफान, मकान गिरने, आग लगने आदि में होने वाली दुर्घटना की स्थिति में लाभ प्रदान किया जाता है। इसे भी पढ़ें- गोरखपुर शहर से लेकर गांव तक मुस्तैद हुई फोर्स, फिलहाल नहीं दिख रहा भारत बंद का असर हिट एंड रन दुर्घटना में मिलता है दो लाख परिवहन विभाग सड़क दुर्घटना में घायल व मृतक के परिवार वालों को योजना की जानकारी देकर मुआवजा के लिए आवेदन करने को कहेगा। आवेदन रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप देगा।
जिलाधिकारी मुआवजा राशि देने का अनुमोदन कर शासन को भेज देगा।
शासन स्तर से ही मुआवजा राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इस संबंध में पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो मृतक आश्रित एसडीएम या जिलाधिकारी के पास आवश्यक दस्तावेजों के तहत आवेदन कर सकता है। ।
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