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Samuhik Vivah in UP: सरकार ने ली जिम्मेदारी, सभी की धूमधाम से बजेगी शहनाई
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- Friday | 25th October, 2024
कौन है योजना के लिए पात्रसमाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री और दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाती है।
इसके अलावा इस योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये तक हो।
कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जोड़ो को मिलने वाले उपहार व लाभसामूहिक विवाह समारोह में दांपत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाती है।
विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए तथा विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपए तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है।
विभाग द्वारा विवाह की समस्त व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने हेतु 6,000 रुपए प्रति जोड़ा व्यय निर्धारित है। गरीबों के लिए हितकर है योजना इसे भी पढ़ें-गजरौला में बच्चों से भरी स्कूली मिनी बस पर फायरिंग, तोड़फोड़ का प्रयास कैसे करे आवेदनइस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लाभ पाने के लिए लाभार्थी आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं।आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, स्वयं से या विभाग की वेबसाइट से कर सकते हैं।
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