Gyanvapi case: ज्ञानवापी से जुड़े तीन मामले में हुई सुनवाई, अखिलेश-ओवैसी मामले में मिली नई तारीख

मस्जिद पक्ष ने कहा, कोई बदलाव न हो अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि तय की है।

ज्ञानवापी में पूजा-पाठ की मांग को लेकर दाखिल इस मुकदमे में बीते छह मार्च को प्रार्थना पत्र देकर व्यास जी के तलगृह की मरम्मत कराए जाने और तलगृह की छत पर नमाजियों के जाने पर रोक लगाने की मांग की है। जवाब दाखिल करने का मांगा समय ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से स्व. पं. सोमनाथ व्यास, डा. रामरंग शर्मा व पं. हरिहर नाथ पांडेय द्वारा 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में हुई। इसे भी पढ़ें-चीन के नागरिकों ने हिमाचल और कर्नाटक के पते पर बनवाया था आधार इसमें पं. हरिहर नाथ पांडेय की बेटियों मणिकुंतला तिवारी, नीलिमा मिश्रा व रेनू पांडेय ने मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की आपत्ति का जवाब दाखिल करने समय मांगा। उनका कहना था कि उनके वकील का स्वास्थ्य ठीक न होने से अदालत में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं।

वहीं वादमित्र ने ज्ञानवापी में अतिरिक्त सर्वे की मांग के प्रार्थना पर सुनवाई की अपील की।

अदालत ने दोनों की अपील स्वीकार करते हुए पांच अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए तय की है। ।

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