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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर का ASI से अतिरिक्त सर्वे कराने का प्रार्थना पत्र खारिज, हाई कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष
- न्यूज़
- Friday | 25th October, 2024
मुकदमे के वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से की गई अतिरिक्त सर्वे की अपील पर अदालत ने आदेश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एएसआई की ओर से पूर्व में किए गए सर्वे की रिपोर्ट की जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए सभी तथ्यों और परिस्थितियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आराजी संख्या 9130 (ज्ञानवापी) के संबंध में एएसआई द्वारा दायर सर्वे रिपोर्ट की जांच अभी भी की जानी है। ज्ञानवापी स्थित पानी टंकी (वुजूखाना) जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वह पूरा क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संरक्षित है। इसके अलावा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गैर-आक्रामक पद्धति का उपयोग करके सर्वेक्षण करने, उत्खनन तकनीक का उपयोग नहीं करने और वहां के निर्माण का कोई नुकसान नहीं करने का आदेश भी दिया है। वादी ने अपने आवेदन में अतिरिक्त सर्वे के लिए कोई कारण का उल्लेख भी नहीं किया है।
अदालत ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख दी है।
वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। यह भी पढ़ें: Saharanpur News: गेहूं से भरी मालगाड़ी पटरी से उतरी, अलार्म बजते ही रेलवे अधिकारियों में मची खलबली ।
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