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हेमंत सोरेन ने भाजपा के किस नेता को बताया तानाशाह? रोटी, बेटी, माटी पर दे डाली बड़ी चुनौती
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- Monday | 28th October, 2024
अभी तक आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया है।
24 घंटे के भीतर अगर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मोर्चा आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा। भट्टाचार्य ने कहा कि नामांकन के शपथपत्र में एक भी कालम छोड़ नहीं सकते।
वह अभिप्रमाणित होना चाहिए।
प्रत्याशी की सहमति हर पन्ने पर जरूरी है।
सरकार का कोई बकाया नहीं होना चाहिए।
इसका प्रमाण और नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना पड़ता है।तिवारी को 2019 तक विधानसभा से आवंटित आवास मिला।
2019 के नामांकन में उन्होंने नो ड्यूज सर्टिफिकेट दिया।
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