Jharkhand Sand Mining: एनजीटी ने झारखंड में बालू खनन पर लगी रोक हटाई, 49 घाटों से होगा खनन

दुर्घटना में मृत वकील के परिजनों को 50.90 लाख मुआवजा देने का आदेश झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अधिवक्ता के परिजनों को 50.90 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पीठ ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कंपनी की ओर से मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले वकील अजीत कुमार के परिवार को मुआवजा के भुगतान का आदेश दिया था।

मंगलवार को पारित आदेश में पीठ ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, प्राथमिकी, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना का तथ्य पर्याप्त रूप से सिद्ध होता है। न्यायाधिकरण का आदेश सही है।

इसलिए कंपनी की याचिका खारिज की जाती है।

बता दें कि वर्ष 2018 में धनबाद के अधिवक्ता अजीत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

इसके बाद उनकी पत्नी मुन्नी कुमारी ने बीमा पालिसी के तहत इंश्योरेंस के लिए दावा किया था। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को अजीत कुमार के परिजनों को 50.90 लाख मुआवजा भुगतान का आदेश दिया था।

मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह भी पढ़ें: Jharkhand Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल, 2 चरणों में होगी वोटिंग; 23 नवंबर को नतीजे ।

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