Jharkhand Election 2024: विधानसभा चुनाव का एलान होने के साथ आदर्श आचार संहिता लागू, जानिए क्या-क्या है पाबंदियां

जरूरी कार्यों के लिए आयोग से लेनी होगी स्वीकृति राज्य सरकार कोई नया काम शुरू नहीं कर सकेगी।

हालांकि, आपातकालीन स्थिति या अप्रत्याशित आपदाओं जैसे सूखे, बाढ़, महामारी, अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने अथवा वृद्धजनों तथा दिव्यांग आदि के लिए कल्याणकारी उपाय करने के लिए सरकार आयोग का पूर्व अनुमोदन लेकर काम कर सकती है।

आदर्श आचार संहिता में कोई मंत्री या कोई अन्य प्राधिकारी अपने विवेकानुसार कोई अनुदान/भुगतान नहीं कर सकता है।

राज्य सरकार अब कोई स्थानांतरण-पदस्थापन नहीं कर सकेगी।

आयोग के निर्देश पर तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही जगह पदस्थापित अधिकारियों और कर्मियों का स्थानांतरण किया जा चुका है।

चुनावी प्रचार के लिए मंच के रूप में मंदिरों, मस्जिदों, चर्च एवं अन्य पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

वोट हासिल करने के लिए जातिगत या सांप्रदायिक भावना पर अपील करना चुनावी अपराध माना जाएगा।

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