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Jharkhand Crime: 27 साल बाद पूरी हुई सुनवाई, 200 रुपये के लिए हत्या के सजायाफ्ता की अपील पर फैसला सुरक्षित
- न्यूज़
- Wednesday | 20th November, 2024
उन्होंने नन्नू लाल महतो की पिटाई की थी, जिससे वह अचेत हो गए थे।
भैरव महतो को भी आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद वह वहां से भाग गया।
दसरे दिन एक अन्य गांव में नन्नू लाल महतो की लाश मिली थी। गवाही देने नहीं पहुंचा कोई कोर्ट, आरोपित बरीवहीं, दूसरी ओर डकैती से जुड़े एक मामले में अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित बरी कर दिया।
ट्रायल के दौरान कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी, सूचक सहित अन्य गवाहों को कई बार बुलाया।
जब कोई नहीं पहुंचा तो कोर्ट ने सदर थाना, एसएसपी एवं डीजीपी तक को गवाहों को लाने के बारे सूचना दी। इससे पहले कोर्ट ने गवाहों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
इसके बाद एसएसपी रांची से लेकर डीजीपी तक को पत्र लिखा।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को डकैती का केस साबित करने का मौका दिया।
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