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लापरवाही की तो नपेंगे जिम्मेदार, लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर सरकार का आदेश जारी
- न्यूज़
- Wednesday | 16th October, 2024
यह लॉग बुक आधिकारिक तौर पर स्थानीय सहायक निदेशक विद्त सुरक्षा या अधिकारिता वाले किसी अन्य विदयुत निरीक्षक या स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम या जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से अधिकृत किसी कार्यकारी अधिकारी के मांगे जाने पर इसे देना होगा। गठित की गई पांच सदस्यीय समिति की त्रैमासिक बैठक की जाएगी।
डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि शासनादेस उनको आज ही मिला है।
इसमें जो भी नियम हैं उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लिफ्ट अधिनियम से जुड़े प्रमुख बिंदु उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 26 फरवरी 2024 को अधिनियम लागू किया गया था।
वहीं 18 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी की गई।
इसके बाद 25 सितंबर को शासनादेस प्रदेश सरकार की तरफ लागू कर दिया गया है।
जो प्रमुख बिंदु इस शासनादेस के हैं उनमें प्रमुख रूप से हर लिफ्ट व एस्केलेटर स्वामी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
अधिनियम की धारा -10 में प्रदेश में पहले से ही संचालित की जा रहीं लिफ्ट, एस्केलेटर का अधिनियम लागू होने के छह माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है।
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