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योगी सरकार ने लिफ्ट व एस्केलेटर को लेकर जारी किया बड़ा आदेश, ये हैं नियम और शर्तें
- न्यूज़
- Friday | 18th October, 2024
नियम सात के अंतर्गत निर्देश दिए गए हैं कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण कमीशनिंग एजेंसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराए जाने की व्यवस्था की गई है।
इनका वार्षिक अनुरक्षण एजेंसी की तरफ से कराए जाने की व्यवस्था दी गई है।
साथ ही इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर विलंब शुल्क का प्रविधान है। लिफ्ट व एस्केलेटर के लिए सरकार का आदेश जारी शासनादेश आज ही मिला है।
इसमें जो भी नियम हैं उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024-25 सितंबर से प्रभावी हो चुकी है।
इसके अनुसार ही जिले में लिफ्ट व एस्केलेटर संचालकों को कार्य करना होगा।
इनके अनुरक्षण, रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है।
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