नया कानून लागू: अब दूसरी शादी करने पर होगी सात साल की सजा, पढ़ें- किस केस में कितनी काटनी पड़ेगी जेल

पुलिस अधिकारियों ने लोगों को दी विस्तृत जानकारी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर डीसीपी, एडीसीपी व एसीपी समेत संबंधित कोतवाली प्रभारी सम्मलित हुए।

जेवर में आयोजित जनता दरबार में एसीपी सार्थक सिंगर ने नए कानून के तहत किए गए महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 511 में से रह गईं सिर्फ 358 धाराएं अधिकारियों ने बताया कि पहले आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब 358 रह गई हैं।

उन्होंने बताया कि अब न्याय प्रणाली में तेजी आएगी।

महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न के दृष्टिगत कानून सख्त किए गए हैं।

महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं। अब बहला-फुसलाकर ले जाने पर दर्ज होगा मुकदमा उन्होंने बताया कि विवाहित महिलाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने की पहले कोई धारा नहीं थी, लेकिन अब नई धारा-84 के तहत मामला दर्ज होगा।

इतना ही नहीं इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर दो साल की सजा का प्रविधान है। दूसरी शादी करने पर होगी सात साल की सजा वहीं, यदि पहली शादी होते हुए कोई कपटपूर्वक किसी महिला से शादी करता है या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करता है तो ऐसे मामलों में सात साल की सजा हो सकती है। यह भी पढ़ें- Noida News: कोर्ट के आदेश पर हरकत में आई पुलिस, छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज; जबरन प्लाट कब्जाने और मारपीट का है आरोप उन्होंने बताया कि किसी के अपहरण, डकैती, संविदा पर हत्या, साइबर अपराध, अवैध माल की सप्लाई आदि के लिए संगठित अपराध के लिए नई धारा बनाई गई है।

अब 111 के तहत मामला दर्ज होगा।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।

Read more Noida की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।