गार्डेनिया समूह मामले में प्राधिकरण को गौतमबुद्धनगर कमर्शियल कोर्ट से झटका, समन जारी

12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सेक्टर-75 इको सिटी में डेवलपर द्वारा कुल छह लाख वर्ग मीटर जमीन में से 60 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कमर्शियल निर्माणाधीन अनसोल्ड ब्लाक है।

इसकी लीज डीड निरस्त कर यहां ब्लाक ए, बी, सी एंड डी को अटैच करने का निर्णय लिया गया था। प्राधिकरण के खाते में जमा किए थे एक करोड़ रुपये इसकी नीलामी करने का आदेश दिया था।

इसके बाद डेवलपर ने प्राधिकरण की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी, जिसमें कहा कि उसने मई माह में अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत प्राधिकरण को सहमति दे दी थी।

साथ ही प्राधिकरण के खाते में एक करोड़ रुपये भी जमा किए थे। अदालत ने पाया कि प्राधिकरण द्वारा 60000 वर्ग मीटर कामर्शियल भूमि को रद्द करना अव्यवहारिक है।

डेवलपर को छह लाख वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी, जो संयुक्त संपत्ति थी।

साथ ही इस संबंध में चार लीज डीड किए गए थे।

जिनकी माप 330474.67, 23916, 209 668.87 और 35940.46 वर्ग मीटर है। अदालत ने आदेश में कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी लीज डीड 60,000 वर्गमीटर के लिए नहीं है।

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