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कृपालु महाराज की बेटियों के काफिले में जानबूझ कर टकराया था कैंटर! बड़ी बेटी की गई थी जान
- न्यूज़
- Monday | 25th November, 2024
हादसे में घायल कश्मीरा पटेल ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा एक स्थित यथार्थ अस्पताल में भर्ती है।
अस्पताल के प्रबंधन ने बताया कि कश्मीरा पटेल अभी वेंटिलेटर पर ही है।
उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है।
उन्होंने बताया कि उनकी रविवार को सिर की सर्जरी हुई है।
उनके चेस्ट में भी गहरी चोट आई है। इन धाराओं में दर्ज हुई है रिपोर्टबीएनएस 106 (1): यदि कोई व्यक्ति लापरवाही द्वारा या जल्दबाजी के कारण किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है।
उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष की सजा से दंडित किया जाएगा।बीएनएस 125ए: यदि किसी व्यक्ति को मामूली चोट लगती है, तो दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस 125बी: किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, तो दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।बीएनएस 281 में: रैश ड्राइविंग का अपराध है।
दोषी को एक अवधि के कारावास की सजा जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है व जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।
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