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YEIDA: अब फ्लैट खरीदारों को नहीं होगी ये टेंशन, प्राधिकरण उठाएगा बड़ी जिम्मेदारी; बिल्डर नहीं कर सकेंगे मनमानी
- न्यूज़
- Wednesday | 2nd October, 2024
बिल्डर खरीदार और प्राधिकरण के बीच होगा एग्रीमेंट इन विवादों के कारण प्राधिकरण, प्रशासन से लेकर पुलिस में लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।
इसके स्थाई हल के लिए यमुना प्राधिकरण ने यह नियम लागू किया है।
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के साथ पांच प्रतिशत स्टांप ड्यटी देकर एग्रीमेंट टू सेल करना होगा।
बिल्डर खरीदार और प्राधिकरण के बीच यह एग्रीमेंट होगा। परियोजना में बुकिंग कराने वाले का मालिकाना हक हो जाएगा।
प्राधिकरण बिल्डर परियोजना में बुकिंग व एग्रीमेंट की शर्त में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। यह भी पढ़ें- ऐसे बिल्डरों से रहें सावधान: गाजियाबाद में दो लोगों को बेच दिया एक फ्लैट, अब लगा 50 लाख का जुर्माना क्या बोले जिलाधिकारी जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि स्टांप शुल्क के साथ एग्रीमेंट टू सेल कराने से घर खरीदारों के हित सुरक्षित होंगे।
बिल्डर परियोजना पूरी नहीं करेगा तो परियोजना की शेष जमीन को कुर्क कर लिया जाएगा।
उसे बेचकर रकम जुटाई जाएगी, इस रकम से परियोजना को पूरा कराकर घर खरीदारों को कब्जा दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- नोएडा के फ्लैट खरीदारों को करना पड़ेगा लंबा इंतजार, सुपरटेक ने बताया अपना प्लान ।
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