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Noida News: रवि काना और काजल की गैंगस्टर एक्ट में जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- बेल के लिए पर्याप्त आधार नहीं
- न्यूज़
- Monday | 27th May, 2024
जमानत याचिका स्वीकृत करने से इनकार कर दिया पीड़ित युवती के बयान के आधार पर न्यायालय ने उस मामले में भी जमानत याचिका स्वीकृत करने से इनकार कर दिया था।
सोमवार को गैंगस्टर मामले में रवि काना व काजल झा की ओर से जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
पुलिस की और से मजबूती से पैरवी की गई।
रवि काना सहित उसके गिरोह के 16 लोगों के खिलाफ थाना बीटा-2 में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है। रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित कारागार में बंद गिरोह के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह की 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है।
रवि काना को एक बार और काजल झा को पुलिस दो बार रिमांड पर भी ले चुकी है।
थाईलैंड के बैंकाक से गिरफ्तार किए जाने के बाद रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित जिला कारागार में बंद है। ये भी पढ़ेंः Noida News: लुधियाना से 20 साल की सजा काटकर घर आए शख्स ने की आत्महत्या, पुलिस के लिए पहेली बना केस ।
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