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Mobile Tower लगाने की नीति में नोएडा ऑथोरिटी ने किया बदलाव, कई जगहों पर अब नहीं लगेंगे टावर
- न्यूज़
- Thursday | 19th September, 2024
30 मीटर से ऊंचे टावर को एयरपोर्ट प्राधिकरण की स्वीकृति जरूरी भवन की छत पर 30 मीटर से ऊंचे मोबाइल टावर को लगाने को एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआइ) की अनुमति अनिवार्य होगी।
प्रत्येक आवेदन में आइआइटी, एनआइटी या सीबीआरआई जैसे मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्ट्रक्चरल आडिट रिपोर्ट, टावर से नुकसान के लिए आपरेटर के दायित्व की पुष्टि करने वाला एक क्षतिपूर्ति बांड देना होगा।
डीजी सेट के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति लेनी होगी मोबाइल टावर लगाने के लिए नीति में बदलाव किया गया है।
सभी शर्तों को पूरा करने पर ही टावर लगाने की अनुमति दी जाएगी। एनजी रवि, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यह भी पढ़ें: YEIDA Flats Scheme: ग्रेटर नोएडा में खरीदें पसंदीदा फ्लैट, जानें- 2BHK की कीमत और कब शुरू होगी बुकिंग ।
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