- होम >>
फ्लैट खरीदारों के हक में बड़ा फैसला, अब बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को पंजीकृत कराना होगा अनिवार्य
- न्यूज़
- Monday | 28th October, 2024
एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा।
बाद में फ्लैट पर पजेशन मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
कानूनी दस्तावेज होने की वजह से बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा।
साथ ही रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी भी समय से मिल जाएगी।
अभी तक फ्लैट की कुल कीमत का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है। ये भी पढ़ें-खुशखबरी: नोएडा में सुपरटेक के प्रोजेक्ट में प्लॉटों की रजिस्ट्री हुई शुरू, 600 से ज्यादा लोगों को मिलेगा मालिकाना हक एनपीसीएल ने ग्रेनो प्राधिकरण को सौंपा 8.84 करोड़ का चेकनोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश के तौर पर 8.84 करोड़ रुपये का चेक सौंपा है।
एनपीसीएल के एमडी पीआर कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह को चेक चौंपा।
एनपीसीएल लगातार 10 वर्षों से लाभांश का भुगतान कर रहा है।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Noida की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।
डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।