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नोएडा में अब अगर नाबालिग चलाते मिले गाड़ी तो नए कानून के तहत होगा एक्शन, रजिस्ट्रेशन रद्द होने के साथ इतना जुर्माना
- न्यूज़
- Wednesday | 10th July, 2024
नाबालिग को पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा ईंधन ट्रैफिक पुलिस की ओर से नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है।
नाबालिग को पेट्रोल पंप से ईंधन भी नहीं मिल सकता है।
18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया व चारपहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र, छात्रा को दोपहिया और चारपहिया किसी भी दशा में वाहन ना दें।
यातायात पुलिस की ओर से आगामी दिन में अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी।
चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले तीन साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का था जुर्माना नाबालिग वाहन चलाते मिले तो स्कूलों से भी स्पष्टीकरण लिया जाए।
स्कूलों से पूछा जाएगा कि नाबालिग स्कूल में वाहन लेकर आया लेकिन स्कूल ने जिम्मेदारी समझकर उसे नहीं समझाया।
पूर्व के नियम को देखे तो नाबालिग को वाहन चलाते देने पर अभिभावक को तीन साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान था। बावजूद अभी स्कूल ड्रेस में नाबालिग वाहन चलाते दिख जाते हैं।
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