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सामान्य सीट पर एससी अभ्यर्थी के चयन को Nainital High Court में चुनौती, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस
- न्यूज़
- Saturday | 19th October, 2024
कहा कि आरक्षण के ओवरलैपिंग" के परिणामस्वरूप सार्वजनिक पदों में अत्यधिक आरक्षण हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।
याचिका के अनुसार सामान्य के तीन पदों में एक महिला , एक ओबीसी के लिए तो एक में आरक्षित अभ्यर्थी का चयन कर दिया गया। याचिकाकर्ता के प्री में कट ऑफ मार्क्स 95.5 जबकि एससी के 35 , ओबीसी के 73 थे।
अंतिम चयन में एससी के 65 व सामान्य के 55 थे , इस आधार पर सामान्य सीट पर एससी का चयन कर दिया।
जबकि एससी के प्री में 35 अंक थे। चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने एससी और ओबीसी श्रेणी से संबंधित को अनारक्षित/सामान्य सीटों पर अंतिम चयन करने पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर आयोग सहित अभ्यर्थी देवकी नंदन व गिरीश सिंह बिष्ट को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर नियत की है। ।
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