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उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के 1096 प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची रद, लोक सेवा अभिकरण का महत्वपूर्ण फैसला
- न्यूज़
- Monday | 4th November, 2024
नंदन का जीव विज्ञान विषय में पहला नंबर था लेकिन 29 मार्च 2012 को शिक्षा विभाग की ओर से कम्बाइंड सूची की अनदेखी कर विषयवार वरिष्ठता निर्धारण कर सूची जारी कर दी, जिससे मैरिट सूची के टॉपर विषयों की वजह से निचले क्रम में चले गए।
प्रवक्ता नंदन ने विभाग को प्रत्यावेदन दिया लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश पर विभाग ने निर्धारित समयावधि छह माह में प्रत्यावेदन पर विचार करने के निर्देश दिए लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद नंदन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की तो विभाग ने कोर्ट के नोटिस के बाद प्रत्यावेदन पर विचार तो किया लेकिन उसे खारिज कर दिया।
जिसे नंदन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी।
कोर्ट ने मामला लोक सेवा अभिकरण को रेफर कर दिया। 18 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष न्यायिक एएस रावत व उपाध्यक्ष प्रशासन राजेंद्र सिंह की संयुक्त पीठ ने शिक्षा निदेशक की ओर से जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया।
अभिकरण के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग को 12 साल बाद प्रवक्ता पदों की नई वरिष्ठता सूची बनाने को मशक्कत करनी पड़ेगी। लोक सेवा अभिकरण से प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची निरस्त होने संबंधित निर्णय की विभाग को जानकारी प्राप्त हो चुकी है।
इसका विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।
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