उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल समस्या पर हाई कोर्ट सख्त, सचिव और निदेशक से मांगा जवाब

प्रशासन की ओर से नहीं मिली कोई मदद प्रशासन ने अभी तक इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नहीं की।

क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिए लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

आक्रोशित होकर क्षेत्रवासी पिछले छह जून से धरना प्रदर्शन कर रहे है। याचिका में आगे कहा है कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बड़कोट के लिए पंपिंग योजना का निर्माण कर हो सकता है, इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति दी जाए। यह भी पढ़ें- यमुनोत्री धाम का होगा अब कायाकल्प, दीर्घकालिक योजना से मिलेगी तीर्थयात्रियों को सुविधा; सरकार से मिल चुकी मंजूरी अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने एक और मामले में सुनवाई की है।

हाई कोर्ट ने हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के समीप सड़क की भूमि पर करीब दो सौ दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर दिए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर हरिद्वार विकास प्राधिकरण को जवाब पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई को 16 अक्टूबर को होगी। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

जिसमे कहा गया है कि गुरुकुल कांगड़ी के पास अवधूत मंडल आश्रम की ओर से सड़क की 3.5 मीटर भूमि पर अतिक्रमण कर करीब दो सौ दुकानों का निर्माण करके किराए पर उठाया गया है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई 7.5 मीटर होनी चाहिए थी, जो 3.5 मीटर कम पाई गई।

जब इसकी जानकारी याचिकाकर्ता ने आरटीआइ से मांगी तो यह फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब थी। ।

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