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Uttarakhand: छात्रसंघ चुनाव की समयसीमा अब नहीं, हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका
- न्यूज़
- Thursday | 24th October, 2024
छात्र संघ का चुनाव न करवाकर छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, चाहे तो सरकार अपना आदेश को वापस लेकर छात्र संघ का चुनाव करा सकती है।
कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि प्रवेश होने के आठ सप्ताह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए ताकि बाद में उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघनदेहरादून निवासी महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दायर की थी।
जिसमें कहा था कि राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कलेंडर जारी किया था, जिसमें छात्रसंघ चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं किए और न ही शासन से दिशा - निर्देश प्राप्त किए, जो कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है।
इससे छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। ।
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