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Uttarakhand: चरस के मामले में घिरी मित्र पुलिस, पहले केस दर्ज नहीं किया; फिर आरोपित को नोटिस देकर छोड़ा
- न्यूज़
- Sunday | 27th October, 2024
मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार की कोर्ट में है।
कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए तमाम सवालों के जवाब और कथित चरस संग 29 नवंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।
मामले में खुशी के साथ भूपेंद्र सिंह चौहान व उमेश चौहान को भी आरोपित बनाया गया है।
इन पर खुशी की मदद से दुकान में चरस रखवाने का आरोप है। कोर्ट ने उचित व विधिपूर्व विवेचना की रिपोर्ट देने को कहापीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंदन बोरा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में हल्द्वानी कोतवाली के भारसाधक अधिकारी व जांच अधिकारी को उचित व विधिपूर्व विवेचना की रिपोर्ट देने को कहा है।
28 जून को हुई घटना और चार सितंबर को हुई घटना की जनरल डायरी की प्रति अग्रिम तिथि को न्यायालय में पेश करने व खुशी को नारी निकेतन में किसके आदेश से, किस प्रविधान के तहत व कितने दिन रखा गया, इसकी लिखित रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही कथित चरस व अन्य पदार्थ को अग्रिम तिथि पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने को कहा है। यह भी पढ़ें- Uttarakhand Crime: आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म, मां अस्पताल लेकर पहुंची तो निकली दो माह की गर्भवती ।
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