Nainital High Court के महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता को कहा ब्लैकमेलर, कोर्ट ने मांगा आय का विवरण

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी दस दिन के भीतर शपथपत्र देकर यह बताने को कहा है कि वह कितना आयकर देते हैं और अभी तक उनकी ओर से कितने सामाजिक कार्य किए गए हैं।

कोर्ट ने मौखिक तौर पर याचिकाकर्ता से मासिक आय का विवरण आदि से संबंधित अन्य सवाल भी पूछे।

अगली सुनवाई दस दिन बाद होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता चोरगलिया निवासी भुवन पोखरिया ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विपक्षियों को याचिका में इसलिए पक्षकार बनाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल काउंसिल नियुक्त करने के लिए न तो मुख्य सचिव और न ही न्याय विभाग से अनुमति ली गई है। स्पेशल काउंसिल नियुक्त कर उन्हें लाखों का भुगतान कर दिया गया।

जिसकी अनुमति शासनादेश नहीं देता इसलिए इसकी जांच की जाए।

यहां तक कि विशेष काउंसिल नियुक्ति वाले मामलों में सरकार करीब 70 प्रतिशत केस हार गई।

उनकी ओर से लगाए गए आरोप जांच योग्य हैं। साथ ही उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका प्रमाण वह पहले से ही कोर्ट में प्रस्तुत कर चुके हैं।

अगर वह दोषी पाए जाते है तो उन्हें कोर्ट से ही जेल भेज दिए जाए।

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