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Nainital High Court ने उत्तराखंड सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस, इस मामले में तीन सप्ताह में मांगा जवाब
- न्यूज़
- Wednesday | 12th June, 2024
तीन सप्ताह में मांगा जवाब नोटिस का तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
इस दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कुछ वजहों से प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह और बढ़ाना पड़ा।
बताया जाता है कि सरकार की ओर से इस मामले में जल्द ही कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा।
नैनीताल निवासी राजीव लोचन साह ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया। राज्य सरकार की ओर से दो बार कोर्ट में अपना बयान देकर कहा था कि दो जून 2024 तक निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए, ना ही कोर्ट के आदेशों का पालन किया।
यह एक संविधानिक संकट है।
देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। अगर किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नहीं करा पाती उस स्थिति में केवल छह माह के लिए प्रशासकों नियुक्त की जा सकती है।
उस दौरान चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हो जाने चाहिए लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों का कार्यकाल तीन माह और बढ़ा दिया, जो हाई कोर्ट के आदेश, संविधान व राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए अपने दिए गए बयान के विरुद्ध है, इसलिए सरकार पर अवमानना की कार्रवाई की जाए। पूर्व से ही एक जनहित याचिका कोर्ट में विचाराधीन पूर्व में दायर जनहित याचिकाओं में कहा गया था कि नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर माह में समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया।
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