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Haldwani: बनभूलपुरा हिंसा के 50 आरोपितों की हाई कोर्ट से जमानत मंजूर, आठ फरवरी को हुई थी हिंसा व आगजनी
- न्यूज़
- Thursday | 29th August, 2024
जबकि आरोपितों की ओर से कहा गया कि जो रिमांड का जो समय बढ़ाया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
पुलिस बिना कारण किसी को जेल में बंद नही रख सकती, भले ही आरोप कितने गंभीर हों।
अभी तक आरोपपत्र पेश नही हुए हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।
जमानत उनका अधिकार है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल तोड़ने को लेकर आठ फरवरी को बवाल हो गया था।
उपद्रवियों ने पुलिस, प्रशासन व नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया और थाने को भी आग के हवाले कर दिया था।
प्रकरण में पांच लोगों की मौत हो गई थी।
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