Haldwani Railway Encroachment: बनभूलपुरा में 150 मकानों पर "लाल" निशान, चेहरों से उतरा रंग

किराएदारों का भी खंगाला रिकार्ड सर्वे के दौरान टीमों ने किराएदारों का भी रिकार्ड खंगाला।

सर्वे में पता लगाया गया कि मकानों में रहने वाले किराएदार कहां के रहने वाले हैं और बनभूलपुरा में कितने समय से रह रहे हैं।

उनका यहां क्या कारोबार है। यह भी पढ़ें- Dehradun News: दून मेडिकल कालेज अस्पताल के फोर्थ फ्लोर पर चढ़ा युवक, कहा- मेरा मोबाइल लाओ वरना कूद जाऊंगा राशन कार्ड का लिया जा रहा विवरण सर्वे के लिए कई विभागों के अधिकारी पहुंचे थे।

खाद्य एवं पूर्ति विभाग ने चिह्नित घरों के लोगों से राशन कार्ड मांगे, ताकि यह पता चले कि एक घर में कितने लोग निवास कर रहे हैं और कितनों के राशन कार्ड बने हैं।

विभाग की टीम ने पूरा डाटा एकत्रकर शाम को प्रशासन को सौंपा। ये है पूरा मामला रेल विभाग का दावा है कि उनकी 29 एकड़ जमीन पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच जनवरी 2023 को एक अंतरिम आदेश में 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और इसे मानवीय मुद्दा करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातों-रात नहीं हटाया जा सकता है।

इसके बाद अगली सुनवाई में सरकार व प्रशासन से पूछा था कि बनभूलपुरावासियों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था है? अब जो सुनवाई होनी है उसमें शासन, प्रशासन व रेलवे को अपनी पक्ष लेकर उपस्थित होने को कहा है।

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