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अंतर धार्मिक जोड़े की सुरक्षा से संबंधित आदेश से UCC पर आधारित हिस्सा हटा, HC ने सरकार के रिकॉल प्रार्थना पत्र को किया स्वीकार
- न्यूज़
- Wednesday | 31st July, 2024
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार के रिकॉल प्रार्थना पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि, आदेश वापस लेने की मांग पर आपत्ति है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को छह सप्ताह की अवधि के लिए संरक्षण प्रदान किया गया था। सरकार के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि रिकॉल आवेदन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आवेदन के प्रार्थना खंड में आदेश में संशोधन की भी मांग की गई है। आवेदन को संशोधन आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए।
राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि महामहिम राष्ट्रपति ने समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 को स्वीकृति दे दी है, लेकिन अधिनियम अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्योंकि समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 की धारा 1(2) के अंतर्गत कोई अधिसूचना राज्य सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है। खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ता के प्रस्तुतीकरण पर आधारित तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 18 जुलाई के आदेश में अंतिम पैराग्राफ-तीन, चार और पांच को हटाने का आदेश पारित किया। ।
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