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UP News: सपा विधायक रफीक अंसारी बाराबंकी से गिरफ्तार, हाई कोर्ट से जारी हुए थे 101 गैर जमानती वारंट
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- Monday | 27th May, 2024
मुकदमे के तथ्यों के अनुसार 35-40 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सितंबर 1995 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच पूरी होने के बाद 22 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
उसके बाद याची के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर संबंधित अदालत ने अगस्त 1997 में संज्ञान लिया।
रफीक अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए 12 दिसंबर, 1997 को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। कुर्की की प्रक्रिया के बाद भी नहीं हुए अदालत में पेश बार-बार गैर-जमानती वारंट (जिसकी संख्या 101 है) और धारा 82 सीआरपीसी के तहत कुर्की प्रक्रिया के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए और स्थानीय अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।
यहां उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में मूल रूप से आरोपित 22 आरोपितों को 15 मई, 1997 के फैसले में बरी कर दिया गया।
इसलिए उनके खिलाफ केस कार्रवाई रद करनी चाहिए। ये भी पढ़ेंः Banke Bihari Mandir: छुट्टियों में बढ़ी बांकेबिहारी पर भीड़, भीषण गर्मी से बिलबिलाए बच्चे, दबाव में चीख उठीं महिलाएं कोर्ट ने दिए थे आदेश कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले ही जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें।
यदि वह अभी तक तामील नहीं हुआ है और अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा।
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