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यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर नियम में बदलाव, अब तीन वर्ष की सेवा पर ही शिक्षकों का हो सकेगा तबादला
- न्यूज़
- Tuesday | 5th November, 2024
जिस कॉलेज में शिक्षक पढ़ा रहा है और जिस दूसरे कॉलेज में शिक्षक अपना स्थानांतरण चाहता है, उन दोनों ही प्रबंधतंत्रों की लिखित सहमति सहित उच्च शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
यानी दोनों प्रबंधकों की सहमति से ही स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। महिला व दिव्यांग शिक्षकों को बड़ी राहतउच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से महिला व दिव्यांग शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
बीते वर्ष 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2023 लागू की जा चुकी है।
ऐसे में उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम-1980 को समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 1980 के अधिनियम के समाप्त होने के साथ ही उप्र उच्चतर शिक्षा सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली (यथा संशोधन)-2005 स्वत: ही समाप्त हो चुकी है।
ऐसे में नई नियमावली बनाकर इसे लागू कराया गया है और शिक्षकों को राहत दी गई।
लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) के अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय ने इस निर्णय का स्वागत किया है। डेढ़ साल से शिक्षक कर रहे स्थानांतरण का इंतजारएडेड डिग्री कॉलेजों के शिक्षक पिछले करीब डेढ़ वर्ष से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं।
बीते 30 जून को स्थानांतरण सत्र भी बीत चुका है।
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