- होम >>
नजूल संपत्ति प्रबंध अध्यादेश को कैबिनेट की नहीं मिल सकी मंजूरी, पढ़ें नजूल भूमि को लेकर क्या है यूपी सरकार की मंशा
- न्यूज़
- Saturday | 23rd November, 2024
उल्लेखनीय है कि अगस्त में आयोजित विधानसभा के सत्र में कड़े विरोध और हंगामे के बीच उप्र नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक-2024 पारित हो गया था लेकिन विधान परिषद (उच्च सदन) में भाजपा का बहुमत होने के बावजूद विधेयक को हरी झंडी नहीं मिल सकी थी और उसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि प्रदेश में लगभग 75 हजार एकड़ नजूल जमीन है, जिसकी कीमत दो लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।
सरकार का मानना है क पूर्व की सरकारों में अरबों रुपये की नजूल जमीन को कौड़ियों में फ्रीहोल्ड करने का बड़ा खेल किया जाता रहा है।
इसमें लिप्त भू-माफिया से लेकर नेता और नौकरशाह ही जनहित को ढाल बनाकर अपने हितों को साधने रहे हैं।
सरकार अध्यादेश के माध्यम से न केवल अरबों रुपये की नजूल जमीन का सार्वजनिक हित में प्रयोग सुनिश्चित करना चाहती है। इसे भी पढ़ें: Sisamau Assembly Result: सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा-भाजपा में कांटे का मुकाबला, पढ़ें किस पार्टी का प्रत्याशी चल रहा आगेइसे भी पढ़ें: UP ByPolls 2024: भाजपा ढहाएगी किला या बचेगी परिवार की विरासत, यूपी की इस हॉट सीट पर टिकी सबकी निगाहें ।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Lucknow की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।
डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।