- होम >>
MP News: सिख युवती का धर्मपरिवर्तन कराने के मामले में आरोपित को जमानत नहीं, तेलंगाना का मूल निवासी है शेख फैज अहमद
- न्यूज़
- Saturday | 11th May, 2024
जेएनएन, जबलपुर।
अपर सत्र न्यायाधीश अशोक गुप्ता की अदालत ने सिख युवती का शादी का झांसा देकर धर्मपरिवर्तन कराने के आरोपित शेख फैज अहमद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
राज्य की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
उन्होंने दलील दी कि यह मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है।
आरोपित मूलत: तेलंगाना राज्य का निवासी है।
इसलिए यदि उसे जमानत का लाभ मिला तो फरार होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।
उसके विरुद्ध पीड़ित परिवार की ओर से तिलवारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।