MP Highcourt: लड़की को करता था परेशान, कोर्ट ने आरोपित को दो महीने समाज सेवा की शर्त पर दी जमानत

कोर्ट ने सीएमएचओ को निर्देश दिया है कि वे युवक को अस्पताल की ओपीडी में कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।

प्रकरण की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

भोपाल निवासी अभिषेक शर्मा पर आरोप है कि वह एक नाबालिग लड़की का पीछा करता है, बेवजह उसे फोन काल करता है और भद्दे कमेंट करता है। आरोपित ने लड़की के नाम का टैटू भी बनवाया आरोपित ने अपने हाथ में लड़की के नाम का टैटू भी बनवाया है।

तंग आकर लड़की ने चार अप्रैल, 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने अभिषेक को जेल भेज दिया था।

भोपाल के कोर्ट ने जमानत देने से इन्कार किया तो उसने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया। आरेापित के माता-पिता भी माफी मांगते हुए रहम की गुहार लगाते रहे युवक की ओर से दलील दी गई कि बीबीए स्टूडेंट है और यदि उसे गंभीर सजा दी गई तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा।

सुनवाई के दौरान आरेापित के माता-पिता भी माफी मांगते हुए रहम की गुहार लगाते रहे।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।