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New Criminal Laws: एक जुलाई से बदलेंगे अंग्रेजों के जमाने में बने कानून, अब हत्या के लिए 302 नहीं लगेगी धारा 103 (1); पढ़ें पांच महत्वपूर्ण बातें
- न्यूज़
- Sunday | 30th June, 2024
साथ ही, दो दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी जूम मीटिंग के दौरान एक जुलाई से कानूनों में हो रहे बदलाव को लेकर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आइपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून में बदलाव कर दिया गया है। आइपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून में बदलाव हत्या के लिए पहले जहां धारा 302 लगती थी, अब एक जुलाई से इसके लिए धारा 103 (1) में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इसी तरह हत्या के प्रयास में पहले 307 में मुकदमा दर्ज किया जाता था, अब एक जुलाई से 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
लूट व डकैती के मामले जहां धारा 392 में दर्ज किया जाता था, अब इसको बदलकर 309 (4) कर दिया गया है। नए अपराधिक कानून की पांच महत्वपूर्ण बातें पीड़ित पुलिस स्टेशन में जाए बगैर भी इलेक्ट्रानिक माध्यमों से घटना की रिपोर्ट कर सकता है।
इससे पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी।
जीरो एफआइआर की शुरुआत।
पीड़ित किसी भी थानाक्षेत्र में अपनी एफआइआर दर्ज करा सकता है।
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