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डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 51 लाख रुपये, 12 आरोपी पकड़ाए, अब पीड़िता ने किया समझौता; कहा- वापस मिल गए पैसे
- न्यूज़
- Saturday | 9th November, 2024
मामले में आरोपितों को पकड़कर पुलिस ने केस ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय में नौ अगस्त 2024 को दाखिल किया।
इसी बीच आरोपितों की ओर से 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर की गई।
इसके तहत सात नवंबर को हुई सुनवाई में आरोपितों के वकील अरुण पटैरिया ने कहा कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में राजीनामा कर लिया है, अत: एफआईआर निरस्त कर दी जाए।
कोर्ट ने एफआईआर निरस्त कर दी। हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म, साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे जो मामले समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और अपराध की श्रेणी में आते हैं, उनमें राजीनामा किए जाने की गुंजाइश नहीं होती है। -राजेश शुक्ला, एडवोकेट, ग्वालियर हाई कोर्ट। ।
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