UP News: वैज्ञानिक सबूतों के दम पर दरिंदे को मिली सजा, पांच गवाहों के मुकरने के बाद भी मिला इंसाफ

इसकी विवेचना दरोगा शैलेंद्र कुमार ने की।

पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाया।

डीएनए का सैंपल लैब में भेजकर प्रक्रिया पूरी की।

वहां से रिपोर्ट आने पर 11 दिन के भीतर ही विवेचक ने 11 नवंबर, 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमे का विचारण शुरू हुआ तो पांच गवाह टूट गए। उन्होंने घटना में अभियुक्त के शामिल होने से इंकार कर दिया।

लेकिन, वैज्ञानिक साक्ष्य होने की वजह से अभियुक्त बच नहीं सका।

इस केस की पैरवी करने में एडीजीसी राघवेन्द्र त्रिपाठी, इंस्पेक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव, विवेचक शैलेन्द्र कुमार, न्यायालय पैरोकार रामआशीष गौड़ ने की। इसे भी पढ़ें-पाकिस्तान की लड़की से जौनपुर के लड़के का हुआ ऑनलाइन निकाह, वीडियो कॉल पर बोले- कुबूल है अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास अपर जिला जज (विशेष जज पाक्सो एक्ट) राहुल आनंद ने अभियुक्त कृष्णा उर्फ कन्हैया के अर्थदंड जमा न करने पर सजा को छह माह और बढ़ाने का आदेश दिया है।

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