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वीजा और ज्वाइनिंग लेटर सही, पर एक जगह फंसा मामला; सऊदी जाने से पहले दिल्ली में 21 युवकों के साथ हो गया `खेला`
- न्यूज़
- Tuesday | 10th September, 2024
अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी अरबिंद वर्णवाल और मुकेश वर्णवाल को मारपीट में एक साल कारावास और एक हजार जुर्माना का आदेश दिया।
वहीं न्यायालय ने घर में घुसकर अपराध करने में एक साल कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। दोनों ही धाराओं में जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पडेगी।
यह मामला नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया का है।
इस मामले की सूचक बरमसिया निवासी मीरा सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में घर में घुसकर मारपीट करने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे।
अदालत ने दोनों दोषियों को दंडित करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक माह का समय देते हुए दोनों को जमानत दी है। ।
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