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Jharkhand News: अल्ट्रासोनोग्राफी केंद्रों को हर महीने जमा करना होगा ये फॉर्म, तारीख भी फिक्स; नहीं करने पर...
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- Tuesday | 18th June, 2024
फॉर्म एफ जमा करना है जरूरी अल्ट्रासाउंड जांच घरों को फॉर्म एक जमा करना जरूरी है।
इसमें अल्ट्रासाउंड जांच करने वाली गर्भवती महिला का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
किस डॉक्टर की पर्ची पर वह अल्ट्रासाउंड जांच करने आई है इसे भी संलग्न करना है।
किसी भी सूरत में लिंग परीक्षण रोकना फॉर्म एफ का काम है।
मरीज की तमाम जानकारी अल्ट्रासाउंड मशीन में भी अपलोड करनी है। 2 से ज्यादा जगह पर नहीं बैठ सकते रेडियोलॉजिस्ट इसके साथ ही एक रेडियोलॉजिस्ट को दो अल्ट्रा जांच घरों में बैठने की अनुमति है।
इससे ज्यादा अल्ट्रासाउंड जांच घर में रेडियोलॉजिस्ट नहीं जा सकते हैं।
ऐसे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पीसीपीएलटी एक्ट के तहत नियमों का पालन किया जा रहा है।
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