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New Criminal Laws: अब हर घटना की करनी होगी वीडियोग्राफी, वरना आरोपित का रिमांड लेना होगा मुश्किल
- न्यूज़
- Friday | 5th July, 2024
मोबाइल से वीडियो रिकार्डिंग नहीं की... इसका एक बड़ा मामला हल्द्वानी में सामने आ चुका है।
ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा के पुलभट्ठा में पुलिस ने एक आरोपित को चरस और दूसरे को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।
दोनों आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने दोनों की रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
इसमें बताया गया कि पुलिस ने जब आरोपितों की तलाशी ली तो तब मोबाइल से वीडियो रिकार्डिंग नहीं की।
जबकि, पूर्व में पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत कोर्ट से आरोपित का रिमांड मांगती थी तो उस समय जीडी प्रस्तुत करती थी, जिसमें पूरा घटनाक्रम लिखित रूप में रहता था।
अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तलाशी व जब्ती के समय वीडियो रिकार्डिंग करनी जरूरी होगी। सैंपल रिपोर्ट समय पर आने से भी बढ़ेगी दिक्कतें एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस की ओर से आरोपित से बरामद नशे का सैंपल फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजा जाता है।
एफएसएल में पूरे प्रदेश से सैंपल आते हैं, वहां पहले ही जांच लंबित चल रही हैं।
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