Dehradun Car Accident: नशा और बेलगाम रफ्तार, रईसजादों पर नहीं पुलिस की लगाम

435 दुर्घटना में गई 158 लोगों की जानअंधेरी रात व सुनसान राहों पर, कब कौन-कहां आपको रौंद जाए, बताया नहीं जा सकता।

जी हां, राजधानी की सड़कों पर बेलगाम वाहनों के जो हालात हैं, वह बाकी वाहनों व पैदल चलने वालों के लिए मौत का सबब बन चुके हैं।

इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक दून में कुल 435 सड़क दुर्घटना हुई हैं, जिनमें 158 लोग अपनी जान गवां चुके हैं, जबकि 376 गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि इनमें 75 प्रतिशत से अधिक दुर्घटना शराबी चालक और बेलगाम गति के कारण हुई।

खास बात यह है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं रात में हुई, वह भी सुनसान व खाली सड़कों पर।

ऐसे में भलाई इसी में है कि आप खुद को सुरक्षित रखने के जितने प्रयास हो सकें, उन्हें अपनाकर ही सड़क पर चलें।यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में पांच ग्लेशियर झील बेहद खतरनाक विशेषज्ञों ने बताया-भीषण आपदा से बचने का प्‍लान पर्याप्त संसाधान, फिर भी शराबियों पर लगाम नहींदून में ड्रंकन ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए कुछ वर्ष पहले तक पुलिस संसाधनों के अभव का रोना रोती रहती थी, लेकिन अब पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद पुलिस कदम नहीं उठा रही।

पुलिस के पास वर्तमान में आठ इंटरसेप्टर व 100 से अधिक एल्कोमीटर हैं, इसके बावजूद शराबी चालक बेधड़क सड़कों पर वाहनों को दौड़ा रहे। शहर के दुर्घटना के 23 खतरनाक जोनघंटाघर, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, तहसील चौक, जीएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, मसूरी डायवर्जन, जाखन तिराहा, आरटीओ तिराहा, आइएसबीटी तिराहा, रिस्पना पुल तिराहा, आराघर जंक्शन, रेसकोर्स चौराहा, ओएनजीसी-केडीएमआइपी चौक, किशननगर तिराहा, कारगी चौक, सेंट ज्यूडस तिराहा, अजबपुर चौक-हरिद्वार बाईपास, लालपुल तिराहा, कमला पैलेस और सर्वे चौक। इन इलाकों में रफ्तार का खेलमसूरी हाईवे, राजपुर रोड, सहस्रधारा रोड, सहस्रधारा बाइपास, जीएमएस रोड, कैंट रोड, रेसकोर्स, जोगीवाला रिंग रोड, चकराता रोड, बलबीर रोड, वसंत विहार, क्लेमेनटाउन, सहारनपुर रोड आदि। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करेगा परिवहन विभागबेलगाम गति से अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाने या रफ्तार के रोमांच के शौकीनों पर कार्रवाई को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है।

यातायात व परिवहन नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध अब परिवहन विभाग ने किसी भी शिथिलता न बरतने की योजना बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित सड़क सुरक्षा से जुड़े छह अपराध में सीधे ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने कार्रवाई का आदेश दिया है। आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि अब तक इन छह अपराध में तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित होता था, लेकिन अब सीधे लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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