उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, उपनल कर्मचारियों लेकर राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की, लेकिन यह खारिज हो गई।

इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- सावधान एक फोन कॉल आपको कर देगी कंगाल, 30 से ज्‍यादा लोगों को लगा चूना; सतर्क रहें और ये गलतियां कतई न करें इसमें स्पष्ट किया गया है कि उपनल कर्मियों की नियुक्तियां स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष की गई हैं।

कर्मचारी इन पदों पर 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं।

सभी कार्मिक न्यूनतम अर्हता पूरी कर रहे हैं।

साथ ही सरकार ने 10 वर्ष तक सेवा करने वालों को नियमित करने के लिए नियम बनाए हुए हैं। पूरे मामले का विधिक परीक्षण कराया जाएगा।

राज्य के लिए जो समग्र रूप से बेहतर होगा, वह कार्यवाही की जाएगी।

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