Bijli News: मीटर में गड़बड़ी... बिजली विभाग ने भेजा 16 लाख का नोटिस, फिर उपभोक्ता की एक रणनीति से पलट गया `खेल`

इसका समायोजन विभाग आगे के विद्युत खपत विपत्र राशि में करेंगे।

चूंकी विभाग ने गलत अनुमानित विपत्र के आधार पर बार-बार उक्त व्यवसायी को विद्युत संबंध विच्छेद कर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है।

इसलिए विभाग दो लाख जुर्माना एवं 10 हजार मुकदमा खर्च यानी कुल दो लाख 10 हजार रुपये का भुगतान 45 दिनों में करने का निर्देश दिया।

वहीं, 45 के बजाए 65 दिन बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग ने न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

कहते हैं कार्यपालक अभियंता विभाग के कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार वर्मा ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर उपभोक्ता जेम्स होटल के मालिकों ने पांच लाख रुपये जमा किया और इसके बाद तुरंत बिजली चालू कर दी गई।

उपभोक्ता का विपत्र सुधार के मामले में सीजीआरएफ बेगूसराय द्वारा विपत्र सुधार कर दिया गया है।

उनहोने कहा कि सुधार किए गए बिल को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया एवं उपभोक्ता फोरम में आवेदन दिया गया।

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