जमानत अर्जियां खारिज करने पर हाई कोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी, `पॉक्सो केस में मेडिकल जांच से तय हो पीड़िता की आयु`

डीजीपी को सर्कुलर जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने जालौन के अनिरुद्ध की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। इसे भी पढ़ें-पूर्वी यूपी में आज और कल होगी भारी बारिश, IMD ने लखनऊ-गोंडा-गोरखपुर सहित 32 जिलों में जारी किया अलर्ट कहा कि इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

ट्रायल कोर्ट को पाक्सो के तहत जमानत अर्जियों को निस्तारित करते समय पीड़िता की आयु को महत्व देना चाहिए।

उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करना चाहिए। मुकदमे के तथ्यों के अनुसार जालौन निवासी याची के खिलाफ दुष्कर्म सहित आइपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है।

पीड़िता ने बयान दिया कि दोनों सहमति से संबंधों में रह रहे हैं।

कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की उम्र को लेकर विरोधाभास है।

स्कूल रिकार्ड में उम्र 13 साल दो माह दर्ज है जबकि बयान में उसने अपनी उम्र 15 साल बताई और चिकित्सकीय रिपोर्ट में यह 18 साल मिली। इसे भी पढ़ें-भैंस ने खुद सुलझा लिया अपना विवाद, थाने में पुलिस के सामने चुना अपना मालिक, यूपी के इस जिले का मामला कोर्ट ने कहा, अक्सर लोग स्कूल में वास्तविकता से विपरीत कम आयु लिखाते हैं।

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