Phulpur By-Election: फॉर्च्यूनर-इंडीवर से किया प्रचार तो खर्च में जुड़ेंगे रोज आठ हजार, चाय की कीमत जानकर होगी हैरानी

प्लास्टिक की कुर्सी आठ रुपये, वीआइपी कुर्सी 30 रुपये, सोफा स्टील का 50 रुपय, सोफा लकड़ी का 300 रुपये निर्धारित किया गया है।

पूड़ी-सब्जी के पैकेट के लिए 80 रुपये, छह-छह रुपये चाय व समोसा के लिए निर्धारित किया गया है।भोजन थाली के लिए 120 रुपये, भोजन पैकेट डिलक्स के लिए 200 रुपये निर्धारित हुआ है।

मिनी बस नान एसी के लिए 1500 रुपये, एसी के लिए 1800 रुपये, बड़ी बस के लिए 2000 रुपये रेट तय हुआ है। लोक गायक मंडली के लिए 11500, वीडियो कैमरा 1500 रुपये रोज, ड्रोन कैमरा 5500 रुपये, जर्मन हैंगर छोटा के लिए डेढ़ लाख, जर्मन हैंगर बड़ा के लिए साढ़े तीन लाख रुपये खर्च में जोड़े जाएंगे।मतदान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान भीनिर्वाचक फोटो पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदाता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के माध्यम से मतदान कर सकेेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदताओं के लिए यह सहूलियत दिए जाने के निर्देश दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फूलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए मतदान 13 नवंबर को सुबह सात बजे से शाम पांच तक होगा।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सभी मतदाताओं, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान केंद्रों पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएं। इसे भी पढ़ें-झरने से फूटेगी रोशनी की फुहार, तेज हवाओं के बीच भी जलती रहेंगी मोमबत्तियांऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जाबकार्ड, बैंकों-डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, और यूनिक डिस्एबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) कार्ड शामिल है। ।

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