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Krishna Janmabhoomi Case: 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, रिकॉल एप्लीकेशन पर हिंदू पक्ष दाखिल करेगा आपत्ति
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- Tuesday | 19th November, 2024
शाही ईदगाह मस्जिद औरंगजेब के राज में बनाई गई।
मंदिर पक्ष का मत है कि भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बना मंदिर तोड़कर इसे बनाया गया।
वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच समझौता हुआ।
इसमें दोनों पूजास्थलों को एक साथ संचालित करने की अनुमति दी गई। वादियों का तर्क है कि समझौता धोखाधड़ीपूर्ण और कानून की दृष्टि से अमान्य है।
मई 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा न्यायालय में लंबित उन सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों की मांग थी। मस्जिद पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली।
मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब तक कई तारीखें पड़ चुकी हैं।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत में पहली सुनवाई 18 अक्टूबर, 2023 को हुई थी।इसे भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल का शव सरकारी आवास में लटका मिला, परिवार में मचा कोहराम ।
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