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Allahabad High Court : आगरा की शाही मस्जिद में श्रीकृष्ण के विग्रह के दावे पर एएसआइ से कोर्ट ने मांगा जवाब
- न्यूज़
- Thursday | 4th July, 2024
एक अन्य सिविल वाद (संख्या 10) भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशवदेव खेवट 255 व छह अन्य में कोर्ट ने वादी अधिवक्ता शशांक सिंह को सात दिन में वाद की प्रति विपक्षी संख्या एक व दो को दिए जाने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने विपक्षी शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता नसीरुज्जमा से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। सिविल वाद की पोषणीयता पर विपक्षी की एक अन्य आपत्ति अर्जी की प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई और उन्हें आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया।
दोनों ही मामलों को सुनवाई के लिए पांच अगस्त को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बता दें, हाई कोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कुल 18 केस हैं।
इनकी पोषणीयता पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश सात नियम 11के तहत शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से आपत्ति की गई है।
दो वादों (संख्या तीन और 10) को छोड़ कर शेष 16 में लंबी बहस के बाद कोर्ट ने जून में आदेश सुरक्षित कर लिया है। साक्ष्य के रूप में कोर्ट को पुस्तकें दिखाईं वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े वादी (केस संख्या तीन) तथा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ¨सह ने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें भी कोर्ट को दिखाईं।
उन्होंने जो पुस्तकें दिखाईं, उनमें साखी मुस्तैक खान की मासरे आलमगिरी, एफएस ग्राउज की मथुरा मेमोआयर, मथुरा गजेटियर और औरंगजेबनामा के अलावा फ्रैंकौस गुटियर की किताब औरंगजेब आईकोलिज्म शामिल है। यह भी पढ़ें : UP News : चौखट पर आने ही वाली थी बारात- बस उठने वाली थी दुल्हन की डोली, तभी मेहमानों से भरे घर में भाई के साथ... ।
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