- होम >>
हाई कोर्ट का फैसला: ग्रेनो की याचिका खारिज, 20 श्रमिकों का नियमितीकरण बरकरार
- न्यूज़
- Wednesday | 27th November, 2024
उत्तरदाताओं ने भी 1947 अधिनियम की धारा 6-एफ के तहत मामला दर्ज कराया।
ट्रिब्यूनल ने 29 मई 2018 के फैसले में प्रतिवादी-कर्मचारियों के दावे को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए।
इसके बाद 16 और श्रमिकों द्वारा दायर मामलों की सुनवाई की गई और अनुमति दी गई। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने कहा कि उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी और उन्हें सभी लाभों के साथ सेवा में माना जाएगा।
याचिकाकर्ता ने इसे रद करने के लिए 16 मुकदमे दायर किए।
उत्तरदाताओं ने 1947 के अधिनियम की धारा 6(एच)(1) के तहत कार्रवाई शुरू की।
इसके तहत उन्हें वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया। हाई कोर्ट में प्राधिकरण ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच स्वामी का सेवक संबंध नहीं था।
इसलिए प्रतिवादी के लिए औद्योगिक विवाद उठाना संभव नहीं था।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Allahabad की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।
डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।