सबूत व तथ्य भिन्न होने पर ही एक ही घटना में हो सकती है दूसरी प्राथमिकी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किए आदेश

मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने अनंत कुमार की याचिका पर दिया है।

याची बिजली विभाग, मवाना मेरठ में जेई है।

मीटर रीडिंग नहीं लेने व अन्य आरोप लगाकर अधीक्षण अभियंता ने तीन मई, 2024 को उसे निलंबित कर दिया और विभागीय जांच बैठा दी।

इस आदेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि जो आरोप लगाया गया है, वह उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता।

दूसरे की लापरवाही के लिए उसे निलंबित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने राज्य सरकार व बिजली विभाग से चार सप्ताह में जवाब मांगा और कहा कि इस आदेश से याची के खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी। बांकेबिहारी मंदिर दीर्घा मामले में आज सुनवाई विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट मंगलवार को मथुरा में बांकेबिहारी मंदिर दीर्घा (गलियारा) प्रकरण की सुनवाई करेगा।

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