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पत्नी ने किया सुसाइड... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- पति की मर्दानगी की करो जांच; जानें क्यों दिया ऐसा आदेश?
- न्यूज़
- Monday | 28th October, 2024
याची का कहना था कि दोनों का 2016 से प्रेम संबंध है।
घटना की एफआइआर दो दिन देरी से दर्ज की गई है।
पीड़िता बालिग है, कोई वीडियो प्रसारित नहीं है।
उसे झूठा फंसाया गया है।
वहीं, पीड़िता का कहना था कि घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की गई, कपड़े फाड़ दिए, मारपीट करने के साथ सीने पर चढ़कर वीडियो बनाया गया।
शोर मचाने पर लोगों के आने से उसकी जान बची।
कोर्ट ने आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव कृषि से मांगा हलफनामा, क्यों न निगम का खाता हो कुर्क? पढ़ें क्या है पूरा मामला ।
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