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Taj Mahal वाद में पक्षकार बनने पर ASI की आपत्ति, जलाभिषेक व पूजा-अर्चना की मांगी है अनुमति; 16 को अगली सुनवाई
- न्यूज़
- Wednesday | 27th November, 2024
अधिवक्ता विवेक कुमार ने ने कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का वाद में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है।
ताजमहल से संबंधित जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराना और वाद लड़ना एएसआई की जिम्मेदारी है।सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता रईसुद्दीन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।ये भी पढ़ेंः UP News: हल्के में न लें गले की खिचखिच, जान भी जा सकती है...शाेध में सामने आए चौंकाने वाले रिजल्ट ये भी पढ़ेंः सरकारी टीचर पर इश्क का ऐसा भूत चढ़ा कि रात के अंधेरे में पहुुंचा विवाहिता के कमरे में, जेठानी ने बुला ली पुलिस 16 दिसम्बर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र करेंगे दाखिलवादी अजय तोमर ने कहा कि ताजमहल के सर्वे को वह 16 दिसम्बर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे।
मुख्य मकबरे से 15 फीट नीचे खोदाई कर सर्वे होना चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके।
वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर का कहना था कि एएसआइ और सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी मिले हुए हैं।
वह अदालत का समय व्यर्थ कर रहे हैं। ।
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